जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर(छ0ग0) द्वारा सन्दर्भित विषयानुसार राज्य स्तरीय तकनीकि समूह की बैठक में वर्ष 2023-24 में बैंक से संबद्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को खरीफ, रबी, उद्यानिकी, लाख उत्पादन, आग्रेनिक खेती तथा पशुपालन, मत्स्यपालन, आदि के लिए साख उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत ऋणमान् का अनुमोदन दिनांक 5 /03 /2023 को बैंक जिला स्तरीय तकनीकि समूह की बैठक में किया गया है |
निचे आप अपने फसल के अनुसार अक वर्ष के लिए बिना किसी ब्याज के कितनी ऋण ले सकते हैं ; पूर्ण जानकारी का अवलोकन कर सकते हैं !
वर्ष 2023-24 के लिए फसलवार,/ उद्देश्यवार स्वीकृत ऋणमान निम्नानुसार है :-
अ- खरीफ फसल वर्ष 2023-24 हेतु ऋणमान्
ब- रबी फसल वर्ष 2023-24 हेतु ऋणमान्
स- उद्यानिकी फसल हेतु ऋणमान्
द-अतिरिक्त फसल हेतु ऋणमान्
इ- मसाला फसल हेतु ऋणमान्
फ- फूल फसल हेतु ऋणमान्
उपरोक्तानुसार वर्ष 2023-24 हेतु बैक से संबंद्ध जिलों की सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए खरीफ /रबी फसल एवं आग्रेनिक खेती अन्तर्गत फसलों के लिए भी ऋणमान लागू होगा |
(02) — पशुपालन हेतु अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अल्पकालीन केसीसी ऋण के वर्ष 2023-24 के लिए निम्नानुसार ऋणमान् लागू
(03) — मत्स्य पालन हेतु अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अल्पकालीन केसीसी ऋण के तहत् वर्ष 2023-24 के लिए निम्नानुसार ऋणमान् लागू होगा —
(04) — सहकारी समितियों के कृषकों / कृषक समूहों के सदस्यों को लाख उत्पादन करनें के उद्देश्य से “ लाख उत्पादक कृषकों / कृषक समूहों को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण वित्तरण कराने हेतु योजना 202। के ” अनुसार बैंक के द्वारा उत्पादक कृषकों / कृषक समूहों को लाख उत्पादन के लिए अल्पकालीन ऋण वित्तरण हेतु वर्ष 2023-24 के लिए निम्नानुसार ऋणमान् लागू होगा :-
स्वीकृत्त ऋणमान
1 कुसुम प्रति वृक्ष 5000 रू2 बेर प्रति वृक्ष 900 रू3 पलास प्रति वृक्ष 500 रू
(05) :-. संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ का पत्र कमांक 4633 दिनांक 03.06.2022 के अनुसार शहद उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण एवं अनुसंधान को बढावा देने के लिए निम्नानुसार ऋणमान् लागू होगा :-
लागत प्रति यूनिट कुल लागत
- ।. मधुमक्खी कालोनी 50 नग 2000.00 (8 WH की कालोनी) | .00 लाख रू.
- 2 मधुमक्खी छत्ता 50 नग 2000.00 (प्रति ee) .00 लाख रू.
- 3 मधुमक्खी पालन का संपूर्ण 3000.00 0.3 लाख रू.
अतः उपरोक्त ऋणमान् के आधार पर सहकारी समितियों के कृषक सदस्यों का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केसीसी सामान्य साख सीमा खरीफ एवं रबी में बोये जाने वाले फसलों के रकबा अनुसार आवेदन कर समिति के प्रबंधकारिणी में स्वीकृति करवाकर शाखा में प्रस्तुत किया जावेगा | शाखा द्वारा समितियों से प्राप्त पत्रक का परीक्षणकर स्वीकृति पश्चात् अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय रायपुर को जायेगा |