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ग्रामीण आवास ऋण

ग्रामीण आवास ऋण




01. इस योजनांतर्गत शाखा के कार्य क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्रामों के कृषक / कर्मचारी एवं अन्य ग्राहकों का ही ऋण प्रकरण तैयार करेंगे।

02. ग्रामीण कृषकों एवं ग्राहकों को स्वयं की भूमि पर मकान बनाने हेतु उनकी कृषि से कुल आय का भुगतान क्षमता अनुसार ही ऋण स्वीकृत किया जावेगा ।

03. ग्रामीण स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को स्वयं की भूमि पर मकान बनाने हेतु उनकी आय के अनुसार सेवावधि तक वेतन की गारंटी पर ऋण उपलब्ध कराया जावेगा, जिसका अग्रिम चेक देना होगा।

04. ग्रामीण क्षेत्र होने पर पंचायत एवं कस्बा में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

05. प्रस्तावित आवास का स्टीमेट का 80 प्रतिशत या अधिकतम ₹1.00 लाख तक ऋण स्वीकृत किया जावेगा ।

06. स्वीकृत ऋण राशि के बराबर एक जमानतदार होना आवश्यक है।

07. कर्मचारियों को संबंधित विभागीय अधिकारी का प्रमाण पत्र व अन्य ग्राहक होने पर आयकर प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।

08. आवेदक को बैंक का नाममात्र सदस्य बनना होगा।

09. शाखा प्रबंधक एवं पर्यवेक्षक ऐसे सदस्यों से संपर्क कर ऋण आवेदन पत्र तैयार कर अपनी अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु ऋण कक्ष मुख्य कार्यालय रायपुर में प्रस्तुत करेंगे।

10. आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

11. ऋण वसूली की जिम्मेदारी संबंधित शाखा प्रबंधक की होगी ।

संपर्क सूत्र, निकटतम सहकारी समिति/जिला सहकारी 🏦 बैंक 

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