मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना
हरियाली से समृद्धि और खुशहाली की नई राह ...
प्रारंभ
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 01 जून 2021 से लागू
"हमारे प्रदेश में ऐसी प्रजातियों के वृक्षारोपण के लिए आदर्श परिस्थितियां पर्याप्त भूमि, अनुकूल जलवायु और श्रमशक्ति उपलब्ध है, जिसमें वृक्षों को लगाने से काटने के बीच एक सुरक्षित चक्र बनाया जा सकता है, जिससे हर समय पर्याप्त संख्या में वृक्ष मौजूद भी रहें और सही समय पर कटाई होने से ग्रामीणों, किसानों की आय भी बड़े ऐसा करने पर चोरी-छुपे वृक्षों की अवैध कटाई की समस्या भी समाप्त हो जाएगीभूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री छ.ग.
उद्देश्य
■ निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक / औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन ।
■ किसानों/ ग्रामीणों व संस्थाओं की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करते हुये उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाना है।
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छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक, निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार तथा सभी ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां योजना का लाभ लेने हेतु पात्र है।
प्रावधान
१.गैर वनीय क्षेत्रों में इमारती, गैर इमारती फलदार वृक्ष, यांस, अन्य लघु वनोपज एवं औषधीय पौधों का वृहद पैमाने पर रोपण किया जाएगा तथा कृषि वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाएगा इसके लिए उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार किये जाएंगे।
२.जिस भूमि पर वन अधिकार पत्र दिये गये हैं, उस भूमि पर भी हितग्राहियों की सहमति से इमारती, फलदार, बांस, लघु वनोपज एवं औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा।
३. निजी क्षेत्र में पूर्व से खड़े वृक्ष एवं स्वयं रोपित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन हेतु अनुमति के प्रावधानों को और अधिक सरल तथा सुगम बनाया जाएगा।
४. राजस्व विभाग नियमों में इस प्रकार संशोधन करेगा, जिससे नागरिकों को वृक्ष लगाने एवं काटने हेतु राजस्व एवं वन विभाग को सूचना देने मात्र की आवश्यकता हो। स्वयं द्वारा रोपित पौधों को काटने हेतु किसी विभाग के अधिकारी से किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित हो
५. ग्राम पंचायतों तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित संस्था को शासन की ओर से 10,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, इससे भविष्य में इन संस्थाओं की आय में वृद्धि हो सकेगी।
आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि
६. जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
साभार:RAEO श्री सहदेव साहू
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कोटमी क्षेत्र